छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
विष्णुदेव साय
ने जनता को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत पात्रता सीमा में बदलाव का ऐलान किया है। अब
15,000 रुपये मासिक वेतन
पाने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने जांजगीर-चांपा जिले में आयोजित एक जनसभा के दौरान की।
क्या है योजना में बदलाव?
पुरानी सीमा:
पहले इस योजना का लाभ केवल 10,000 रुपये तक की मासिक आय वाले लोगों को ही मिलता था।
नई सीमा:
अब 15,000 रुपये मासिक आय वाले परिवार भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
पक्का मकान
पाने के हकदार होंगे।
लाभार्थियों को क्या मिलेगा?
पक्के मकान के लिए
वित्तीय सहायता।
योजना के तहत
किस्तों में सब्सिडी राशि
सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग
डिजाइन और सुविधाओं
के आधार पर घर बनाए जाएंगे।
क्यों लिया गया यह निर्णय?
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक असमानता को देखते हुए यह जरूरी हो गया था कि अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिले। उन्होंने कहा,
"हमारा उद्देश्य हर जरूरतमंद को एक छत उपलब्ध कराना है। यह बदलाव गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ा सहारा साबित होगा।"
छत्तीसगढ़ में आवास योजना की स्थिति
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक
12 लाख से अधिक मकान
बनाए जा चुके हैं।
नई पात्रता सीमा लागू होने के बाद राज्य में लाखों नए परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे।
लाभ के लिए कैसे करें आवेदन?
नजदीकी
पंचायत या नगर निगम कार्यालय
में संपर्क करें।
ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज़:
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा,
"इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोग तुरंत आवेदन करें। सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे।"