: दिल्ली हाईकोर्ट आज देगी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला ?
Admin Tue, Jun 25, 2024
आज मंगलवार 25 जून को दिल्ली हाईकोर्ट दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी।
20 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी |लेकिन अंतिम क्षण में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने 21 जून को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।राउस एवेन्यू कोर्ट के जमानत आदेश में कहा गया था |कि प्रारंभिक दृष्टि से केजरीवाल की अपराध में संलिप्तता सिद्ध नहीं हुई है |और ED उनके मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी स्पष्ट सबूत को प्रस्तुत करने में असफल रही है।हालांकि केजरीवाल ने 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।उनकी याचिका पर सोमवार, 24 जून को सुनवाई हुई।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है |
इसलिए कोई आदेश देना उचित नहीं होगा। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए।21 जून को, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि हम 24-25 जून तक फैसला देंगे।तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत स्थगित रहेगी।24 जून को ED ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और केजरीवाल को जमानत देने को अवैध करार दिया।पिछले सोमवार को ED ने कहा था कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज अवकाश पीठ के समक्ष रखे गए थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया।
इन दस्तावेजों में प्रमाण थे कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गहरे तक संलिप्त हैं।ED के अनुसार, दिल्ली शराब घोटाले से एकत्रित काले धन में आम आदमी पार्टी का भी बड़ा हिस्सा था।अवकाश पीठ ने केजरीवाल की भूमिका को नज़रअंदाज कर मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक बड़ी गलती की है।
इस बीच, सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी, जो केजरीवाल की ओर से पेश हुए थे |ने जमानत आदेश पर अंतरिम स्थगन को हटाने का अनुरोध किया।सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के फरार होने का कोई खतरा नहीं है।उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि हाईकोर्ट के आदेश को सुनाए जाने से पहले स्थगित किया जाए।उन्होंने कहा "मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। इस कोर्ट को हाईकोर्ट के आदेश को सुनाए जाने से पहले स्थगित करना चाहिए जैसे कि हाईकोर्ट ने मात्र ED के जिक्र पर जमानत आदेश को स्थगित कर दिया था।"प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया |और कहा कि हाईकोर्ट उनकी स्थगन याचिका पर आदेश सुनाने वाला है।पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने 21 जून को दोनों पक्षों से 24 जून तक लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने को कहा था |और आदेश एक या दो दिन में सुनाया जा सकता है।शुक्रवार को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई को स्थगित कर दिया था |जब उन्हें 20 जून को निचली अदालत ने जमानत दी थी।आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल तिहाड़ जेल से पिछले शुक्रवार को बाहर आ सकते थे |यदि हाईकोर्ट ने ED को अंतरिम राहत नहीं दी होती।उन्हें 21 मार्च को ED द्वारा गिरफ्तार किया गया था।अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवसयह ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर 2022 में एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच का आदेश दिया था जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया था।
इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं |और आज के फैसले का दिल्ली की राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा।केजरीवाल और उनकी पार्टी के समर्थकों को न्याय की उम्मीद है |जबकि विरोधी इस मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं।देशभर के लोग इस महत्वपूर्ण फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
विज्ञापन