: अवैध धन गबन के मामले में सेबी ने कंपनियों को दी सख्त चेतावनी
Admin Tue, Nov 5, 2024
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) को पांच कंपनियों को 130 करोड़ रुपये चुकाने का निर्देश दिया है। इसमें सिटिजन इंजीनियरिंग और सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सहित अन्य पार्टियां शामिल हैं, जिनके साथ अवैध रूप से फंड का गबन हुआ है। सेबी ने चेतावनी दी है कि अगर यह भुगतान 15 दिनों के भीतर नहीं किया गया, तो इन पार्टियों की संपत्तियां और बैंक खातों को जब्त कर लिया जाएगा।
किसे भेजी गई है यह नोटिस?इस नोटिस को सिटिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, गेमेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, विनायक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, डीप इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड और सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भेजा गया है।सेबी ने इन इकाइयों पर अगस्त में जुर्माना लगाया था, जिसे ये भुगतान नहीं कर पाईं।इसके बाद सेबी ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह नोटिस जारी किया है।15 दिनों का समय, अन्यथा संपत्ति होगी जब्तसेबी ने पांच अलग-अलग नोटिस जारी कर प्रत्येक इकाई को 26 करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।यह राशि ब्याज और वसूली लागत को भी शामिल करती है।सेबी ने कहा है कि अगर ये कंपनियां 15 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं करती हैं, तो उनके चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर उन्हें बेचकर राशि वसूली जाएगी।इसके अलावा, संबंधित कंपनियों के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया जाएगा।सेबी का यह कदम पूंजी बाजार में गड़बड़ी रोकने और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। इस आदेश के बाद अन्य कंपनियों के लिए भी यह एक सख्त संदेश है कि अवैध फंड गबन को सेबी बर्दाश्त नहीं करेगा।
विज्ञापन